बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
15 वर्षीय अनुसूचित जनजाति की बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 11,000रू के जुर्माने से दंडित किया गया।
माननीय अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 15…
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