तहसीलदार ने दिया आदेश आबादी भूमि शासकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता :…
तहसीलदार घोड़ाडोंगरी ने आबादी भूमि 667 के एक केस में फैसला दिया है कि आबादी भूमि शासकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता। अतः आबादी मद की आवेदित भूमि पर नामांतरण किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार ने नियमों का हवाला…
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