*मांस एवं मछली के खुली बिक्री पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शासन द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुये पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने के निर्देश जारी किये गये है। जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 253 254 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नही करने का प्रावधान दिया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 253 254 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के प्रावधानों में प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त नगरीय निकाय बिना अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करते हुये खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय को पूर्णत प्रतिबंधित करे ।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ सामन्जस्य स्थापित करके दिनांक 15/12/2023 से 31/12/2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे । उक्त विशेष अभियान के नोडल अधिकारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण छिंदवाड़ा को बनाया जाता है । समस्त अधिकारीगण प्रतिदिन चलाये जा रहे अभियान की जानकारी संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से शासन को प्रेषित करेंगें तथा नोडल अधिकारी को भी जानकारी भेलामा सुनिश्चित करेंगें ।