पुलिस मुख्यालय ने सभी sp को लिखा पत्र, उच्च न्यायालय ने दिए हेलमेट नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश,नही मिलेगा स्कूल,कार्यालय,नगरपालिका में प्रवेश,कर्मचारियों को भी अनिवार्य

दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुये है । अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे । 1. समस्त शासकीय / अर्ध शा ० एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को ( पीलीयन राइडर सहित ) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे । 2. सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक / प्रधान आचार्य सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वह बच्चो को स्कूल / कॉलेज लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे । इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जावे । 3. सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि / बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगे ऐसे सख्त हिदायत दिया जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आयें । 4. स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत , नगर पंचायत , नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से , ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है , जहाँ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते है हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे , ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे ।

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