वृद्ध महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

 वृद्ध महिला की हत्या करने वाले आरोपी मनोज इरपाचे को आजीवन कारावास की सजा तथा 5000 रुपये का अर्थदंड माननीय अपर सत्र न्यायालय , भैसदेही , जिला – बैतूल ने वृद्ध महिला की हत्या एवं एक अन्य महिला को बल्लम से मारकर चोट पहुंचाने वाले आरोपी मनोज इरपाचे पिता झक्का इरपाचे उम्र 30 वर्ष निवासी पाटाखेडा , थाना- भैसदेही , जिला बैतूल को धारा 302,452,324 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए , धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से , धारा 452 भा.द.वि. में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से एवं धारा 324 भा.द.वि. में वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है । प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही , जिला – बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा किया गया है । अभियोजन का मामला 1 अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि आहत संगीता उइके ने अपनी चाची सन्नू कवडे के साथ डायल 100 गाड़ी से थाना जाकर थाना भैसदेही में सूचना दी कि वह ग्राम पाटाखेडा में रहती है और मजदूरी करती है । वह दिनांक 14/10/19 को दोपहर के करीब 12 बजे अपने आँगन में लेटी थी और बच्चे को दूध पिला रही थी , तभी मोहल्ले का मनोज इरपाचे हाथ में बल्लम लेकर आया और उसे बाये पैर एवं जांघ पर बल्लम से मार दिया । वह जैसे तैसे उठकर अपनी जान बचाने के लिये भागी । उसके भाई रामदास ने देखा तो वह बच्चे को उठाकर भागा । उसके भाई ने गांव में आवाज लगाई तो गुलाब उड़के , धनसा उइके आये और उसे बचाया । गांव वालों ने मनोज को पकड़ लिया , परन्तु वह वश में नहीं आ रहा था तो उसे मारपीट कर बांध दिया | दमला उड़के का घर उसके घर से दो घर बाद में है , थोड़ी देर बाद गांव वालों ने बताया कि दमला उड़के उसके घर में मरी पड़ी है । उसका खून निकला पड़ा है । मनोज इरपाचे ने ही दमला को मारा है , क्योंकि वह उसके परिवार से रंजिश रखता था । मनोज ने उसे भी पैर पर बल्लम मार दिया है । मनोज ने उसे धमकी दी थी कि उसे भी जान से ख़तम कर देगा । आहत संगीता की इस रिपोर्ट पर आरोपी मनोज इरपाचे के विरुद्ध धारा 302,323,506 भादवि का अपराध कायम किया गया और विवेचना की गयी । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रकरण का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायालय , भैसदेही , जिला – बैतूल द्वारा किया गया और प्रकरण में म.प्र.राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल श्री मनवीर सिंह ठेनुआ ने माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये गए । अभियोजन के तर्कों से स अ ध अ भा दि स्थ सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी मनोज इरपाचे पिता झक्का इरपाचे , उम्र 30 वर्ष निवासी – पाटाखेडा , थाना- भैसदेही जिला बैतूल को धारा 302,452,324 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए , धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से , धारा 452 भा.द.वि. में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से एवं धारा 324 भा.द.वि. में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है ।

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