imprisonment for rape अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एव 50,000 रुपये का जुर्माना

3 वर्ष 9 माह की अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एव 50,000 रुपये का जुर्माना

माननीय अपर सत्र न्यायालय , भैंसदेही ने 3 वर्ष 9 माह की अबोध बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी गोलू उर्फ उमा शंकर पिता लपुर चन्द्र . उम्र 28 वर्ष निवासी – चिचोलीदाना , थाना- भैसदेही , जिला- बैतूल को धारा 376 ए ० बो . भा ०० वि ० एवं धारा- 5,6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है । माननीय न्यायालय ने जुर्माना नही देने से व्यक्ति कम करने पर 2 वर्ष के कारावास का दण्डादेश भी पारित किया है । प्रकरण मे म ० प्र ० शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक / सहायक जिला सामेयोजन अधिकारी , भैंसदेही श्री मनवीर सिंह द्वारा की गयी । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण : फरियादी । पीडिता की माँ द्वारा दि ० 03.06.2020 को इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई

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