*सरपंच पति के ग्राम पंचायतों की बैठक में भाग लेने पर प्रतिबंध, होगी संबंधित महिला सरपंच / पंच के विरूद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्यवाही*

समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश , समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत / जनपद पंचायत को एक
मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये है । त्रि – स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है

कि ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचों / पंचो की सक्रिय भागीदारी हो । महिला आरक्षित पदो पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पुरुष ( पति एवं अन्य परिजनों ) द्वारा किया जाना वर्जित है यदि कोई सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच एवं पंच के स्थान पर ग्रामसभा की बैठकों में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच / पंच के विरूद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें । उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।  अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

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